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रांची/डेस्कः अगर आप भी टैक्स का भुगतान करते हैं तो यह खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है. यदि आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जून से आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी. इस लापरवाही के वजह से आपको दुगना TDS भरना पड़ सकता है. इसको लेकर आयकर विभाग ने सर्कुलर भी जारी किया है.
भरना पड़ सकता है दुगना TDS
बता दें कि आयकर विभाग ने सर्कुलर जारी कर करदाताओं को ऊंचे दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेने की सलाह दी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. आयकर नियमों के मुताबिक यदि आपका पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो वर्तमान में लागू दर से दोगुना दर पर टीडीएस काटा जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि जिन लोगों के अकाउंट से कम टीडीएस कटा है, वह 31 मई तक यह काम कर लेते हैं तो उन्हें ज्यादा TDS नहीं देना होगा.